प्रयागराज. 4 साल की बच्ची से रेप की कोशिश करने वाले आरोपी की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए बड़ा बयान दिया है. कोर्ट ने कहा, जिस देश में बच्चियों की पूजा करते हैं, वहां छोटी बच्चियों के साथ रेप जैसा घृणित अपराध किया जा रहा है. ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. यह केवल पीड़िता ही नहीं, बल्कि समाज के खिलाफ भी गंभीर अपराध है. जिस बच्ची को अपराध का मतलब नहीं मालूम, उसके साथ रेप की कोशिश की गई.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजों का कहना है कि ऐसा अपराध अनुच्छेद 21 में मिले जीवन के मूल अधिकारों का हनन है. ऐसे मामलों में यदि सही निर्णय नहीं लिया गया तो न्याय व्यवस्था से जन विश्वास उठ जाएगा. कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इंकार करते हुए ट्रायल एक साल में पूरा करने का निर्देश दिया है.
दरअसल, बीते 21 अप्रैल को बच्ची घर के बाहर हो रहे शो को देखने गई थी. इसी दौरान आरोपी उसे अपने साथ ले गया. जिसके बाद परिजनों ने बच्ची की खोजबीन शुरू की तो परिवार वालों को आता देख आरोपी भाग गया. इस दौरान परिजनों ने पाया कि बच्ची बेहोश थी और उसके शरीर से कपड़े उतरे हुए थे. शरीर पर जख्म के निशान भी थे.
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