विक्रम मिश्र,लखनऊ। क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने रोक लगा दिया है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी लड़की को एक या दो दिन मूर्ख बनाया जा सकता है 5 साल तक नहीं। आपको बता दें कि अपने ऊपर यौन उत्पीड़न (Yash Dayal sexual harassment case) में दर्ज मुकदमे के खिलाफ क्रिकेट यश दयाल ने उच्च न्यायालय याचिका दायर की थी। जिस पर आज सुनवाई हुई।
यश दयाल ने पर यौन शोषण का आरोप
उक्त मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सिद्धार्थ वर्मा और अनिल कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई किया था। कोर्ट ने यश दयाल के विरोधी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। बता दें कि एक युवती ने यश दयाल पर शादी के एवज में यौन उत्पीड़न का (Yash Dayal sexual harassment case) आरोप लगाया था। जिस पर क्रिकेटर ने महिला पर लाखों रुपये चुराने और आईफोन तक चोरी करने के आरोप लगाए थे। साथ ही पुलिस से FIR दर्ज करने की मांग की थी।
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क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि यश दयाल पर 6 जुलाई को एक युवती ने गाज़ियाबाद में बीएनएस 69 में धोखे में रखकर यौन उत्पीड़न (Yash Dayal sexual harassment case) करने का आरोप लगाया गया था। युवती ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि वह यश दयाल के साथ 5 साल से रिलेशन में थी। इस दौरान खिलाड़ी ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। साथ ही यह भी आरोप लगाए कि यश दयाल के कई युवतियों के साथ संबंध बनाए हैं। जब इस बात का विरोध किया तो यश दयाल ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।
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