लखनऊ. लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा को राहत दी है. कोर्ट ने 6 दिनों तक लखीमपुर खीरी में रहने की अनुमति दी है. आदेश के मुताबिक 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बेटी की परीक्षा के लिए आशीष मिश्रा को साथ रहने की अनुमति दी है.
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बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के टिकुनिया इलाके में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी. आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे 4 किसानों को एक एसयूवी से कुचला गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने वाहन चालक, दो भाजपा कार्यकर्ताओं और एक पत्रकार की हत्या कर दी थी.
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दिसंबर 2023 में ट्रायल कोर्ट ने आशीष मिश्रा और 12 अन्य के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं में आरोप तय किए, जिससे मुकदमे की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हुई. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जुलाई 2022 में सशर्त जमानत दी थी, जिसमें उन्हें सिर्फ दिल्ली और लखनऊ तक सीमित रहने की इजाजत दी गई थी. यह मामला अभी ट्रायल कोर्ट में चल रहा है.
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