प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जमीन कब्जे से जुड़े चर्चित क्वालिटी बार मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर दी है। इस फैसले के बाद आजम खान को बड़ी कानूनी राहत मिली है।
एमपी-एमएलए कोर्ट में लगाई थी अर्जी
सपा नेता आजम खान को तमाम मामलों में जमानत मिल गई है। जिससे उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। आजम खान के जमानत मंजूर होने और बाहर आने से रामपुर और पश्चिमी यूपी की सियासत में सियासी हलचल देखने को मिल सकती है। इससे पहले आजम खान ने रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। जिसे कोर्ट ने 17 मई 2025 को याचिका खारिज कर दी थी।
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बता दें कि गगन अरोड़ा नामक बार मालिक ने 21 नवंबर 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उसने कहा था कि रामपुर जिले के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सईद नगर हरदोई पट्टी पर बने क्वालिटी बार पर जबरन हथियाने का प्रयास किया गया। जिसके बाद तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह की तहरीर पर FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस मामले में लंबी छानबीन की और आजम खान के साथ-साथ उनके बेटे व पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और तत्कालीन चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी को आरोपी बनाया गया था।
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