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रामपुर. सपा नेता आजम खान को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है. भड़काऊ भाषण मामले में सजा के विरुद्ध आजम खान की अपील को एमपी-एमएल सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है.
बता दें कि मौजूदा समय में आजम खान, अपने बेटे के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सजायाफ्ता होने के बाद सीतापुर जेल में बंद हैं. वहीं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई और पत्नी तंजीन फात्मा रामपुर जेल में बंद हैं. आजम खान को भड़काऊ भाषण के एक मामले में छह माह पहले सजा सुनाई गई थी. उन्हें जिस मामले में सजा हुई थी, वह वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का था. तब आजम खां लोकसभा चुनाव लड़े थे और जीते भी थे.
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चुनाव प्रचार के दौरान उनके विरुद्ध भड़काऊ भाषण के आरोप में कई मामले जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हुए थे. इनमें एक मामला शहजादनगर थाने में हुआ था. उन्होंने धमोरा में आठ अप्रैल 2019 को जनसभा की थी, जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह (वर्तमान में मंडलायुक्त मुरादाबाद) और मुख्यमंत्री के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की थी.
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पुलिस ने जांच पूरी कर आजम खान के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था. मामले की सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने 15 जुलाई 2023 को आजम खान को दोषी मानते हुए दो साल कारावास और ढाई हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी. आजम खान ने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील दाखिल की, जिस पर अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल की गई थी. आपत्ति पर सुनवाई हुई.
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