सीतापुर. समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. अब ताजा मामले में रामपुर पुलिस ने एक और केस में आजम खान को आरोपी बनाया है. बता दें कि वर्ष 2020 में कोतवाली रामपुर में दर्ज हुए मुकदमे के मामले में पुलिस ने दोबारा जांच की और मामले में आजम खान को आरोपी बनाया है. बता दें कि आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी बनवाकर मान्यता प्राप्त की थी.

बता दें कि रामपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीते शुक्रवार को आजम खान को इस केस में वारंट जेल में तामील करा दिए थे. अब इस मामले की सुनवाई 19 मई को कोर्ट में होगी. इस संबंध में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर कार्रवाई की गई है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि 137 दिन बाद भी फैसला ​आखिर क्यों नहीं लिया जा सका है. सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में कहा है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं देगा तो हम इस मामले में दखल देंगे. अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी.

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बता दें कि आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं. जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि जमानत देने में हो रही देरी न्याय का माखौल उड़ाना है. सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से विधायक आजम खान के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट पर सख्त टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 87 मे से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है, सिर्फ एक मामले के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है.