बागपत. 4 साल पहले राहुल तोमर की लाश नहर से बरामद हुई थी. पुलिस ने हत्या के आरोप में राहुल की पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार किया था. अब इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट के सामने वकील ने दोनों के खिलाफ, जो सबूत रखे वे काफी चौकाने वाले थे.
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बता दें कि शताब्दी नगर के रहने वाले राहुल तोमर ने प्रिया नाम की लड़की से लव मैरिज की थी. लेकिन राहुल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस प्रिया को जी जान से चाहता था, वही उसके जिंदगी का जंंजाल बनेगी. पुलिस की जांच में पता चला कि राहुल और प्रिया के लवमैरिज करने के कुछ दिन ही बीते थे कि दोनों में अनबन हो गई. अनबन के बीच प्रिया की दोस्ती फेसबुक पर विकास से हुई. दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार में पड़ी प्रिया ने पुराने प्यार यानी राहुल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया.
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प्लान के मुताबक, प्रिया ने खाने में नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश कर दिया. उसके बाद प्रिया ने विकास के साथ मिलकर राहुल की गला दबाकर हत्या कर दी. उसके बाद लाश को बोरे में भरकर दोनों बड़ी नहर में फेंक दिया. घटना सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी और सीसीटीवी खंगाला तो दोनों बोरे में लाश ले जाते दिखे थे. जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था. वहीं इस मामले की सुनवाई कोर्ट में 4 सालों तक चली. गवाहों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 42-42 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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