बहराइच. जिले के कोतवाली नानपारा क्षेत्र के इटहा गांव निवासी 4 दोषियों को मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की कोर्ट ने 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों को 12-12 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
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बता दें कि कोतवाली नानपारा के इटहा गांव निवासी गजराज कुर्मी ने 19 अगस्त 2001 को थाने पर तहरीर दिया था. पीड़ित ने कहा था कि हृदयराम कुछ लोगों के साथ शराब के नशे में 15 अगस्त 2001 घर में घुस गया था. इस दौरान सभी को डांटकर वापस भेज दिया था. उसके बाद 19 अगस्त को वह गिरधारी और राजू के साथ इटहा चौराहे पर चाय पी रहे थे. इसी दौरान हृदयराम अपने मददगार रामेंद्र तिवारी, किन्नर तिवारी, विजय तिवारी के साथ पहुंचकर घेर लिया. रामेंद्र ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से 3 फायर किया, जिससे राजू व गिरधारी को गंभीर चोट आई. वहीं हृदयराम ने लाठी और तलवार से हमला भी किया. जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या के प्रयास आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.
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वहीं मामले की जांच के बाद विवेचनाधिकारी ने गवाहों और साक्ष्यों को एकत्रित कर विवेचना रिपोर्ट कोर्ट में सौंपा था. तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील प्रसाद की कोर्ट ने मंगलवार को मुकदमें में सुनवाई शुरू की. इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रमोद कुमार सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने नामजद चारों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.
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