अनूप मिश्रा, बहराइच. महाराजगंज कस्बे में पिछले साल हुई रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है. सरफराज उर्फ रिंकू नाम के एक दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है और अन्य 9 आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी गई है. मृतक की पत्नी रोली मिश्रा ने इस फैसले पर गहरा संतोष व्यक्त किया है. रोली मिश्रा ने कहा, हम बहुत खुश हैं.
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बता दें कि बहराइच कोर्ट ने मंगलवार को 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने जिन 9 गुनहगारों को उम्रकैद की सजा दी है, उनके नाम फहीम, सैफ अली, जावेद खान, अब्दुल हमीद, तालिब उर्फ सबलू, ईसान, सुएब खान, ननकऊ और मारूफ हैं. बहराइच हिंसा मामले के 10 दोषियों में अब्दुल हमीद, उसके तीन बेटे और छह अन्य लोग शामिल हैं. मंगलवार को कोर्ट ने तीन आरोपियों- शकील अहमद, बबलू अफजल उर्फ कल्लू और खुर्शीद को दोषमुक्त कर दिया था.
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जानिए पूरा मामला
पिछले साल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 13 अक्टूबर को रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. पुलिस ने मामले की जांच के बाद 11 जनवरी 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. मामले से जुड़े 12 गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी. सुनवाई के बाद, 21 नवंबर को जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. बीते मंगलवार को 10 आरोपियों को दोषी ठहराया और तीन को दोषमुक्त कर दिया था. अब सरफराज को फांसी की सजा और बाकी 9 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
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