बहराइच. हजरत सय्यद सालार मसूद गाज़ी की दरगाह पर लगने वाले पारंपरिक मेले पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है. ऐसे में इस रोक के खिलाफ दरगाह शरीफ प्रबंध समिति की ओर से चेयरमैन समेत 6 लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर परमिशन देने की मांग की थी, जिस पर लखनऊ पीठ ने सुनवाई की. हालांकि, कोर्ट से याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं मिली.
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बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हजरत सय्यद सालार मसूद गाज़ी की दरगाह पर लगने वाले पारंपरिक मेले को लेकर सुनवाई की. कोर्ट ने प्रशासन और याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनकर 19 मई को अगली सुनवाई का फैसला लिया है. ऐसे में अब भी मेले के आयोजन में रोक बरकरार है.
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याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा कि मामले की सुनवाई जल्दी की जाए, क्योंकि 18 मई से मेले की शुरुआत होनी है. जहां लाखों लोग शिरकत करते हैं. जिस पर प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर रोक लगा रखी है. ऐसे में अब लोगों को 19 मई का इंतजार है, जब कोर्ट मेले को लेकर कुछ बड़ा फैसला सुनाएगा.
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