बहराइच. बहराइच में हिंसा के बाद प्रशासन बुलडोजर एक्शन के मूड में था, लेकिन संभावित बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इस कार्रवाई में 23 घरों को अवैध मानते हुए तोड़े जाने का नोटिस जारी किया गया था. जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कार्रवाई में रोक लगाने की मांग की थी.
बता दें कि बहराइच में हिंसा पर बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 दिन का स्टे लगाया. अब बुधवार को मामले की सुनवाई होगी. इतना ही नहीं ये मामला SC के साथ ही मामला मानवाधिकार आयोग भी पहुंच गया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की ओर से अभी कोई फैसला नहीं आया है.
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क्या था पूरा मामला
बीते दिनों बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदायों में हिंसा भड़क उठी. जिला प्रशासन की ओर से जुलूस को शांतिपूर्ण कराने के प्रयासों के बावजूद, गोलीबारी और पथराव की घटनाओं ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया. गोलीबारी में विसर्जन जुलूस में शामिल एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद जिले में भयंकर बवाल मच गया.
हिरासत में 30 से ज्यादा लोग
फिलहाल इस मामले में अब तक पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों समेत 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इसके अलावा 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने मोहम्मद आवेश, तजमुल, मोहम्मद निसार, दिलशाद, रेहान, इरफान, हबीबुल्ला, अरमान, मोहम्मद नदीम, आदिल, जावेद, लारेब, असलम, रियाज अहमद, महफूज आलम, मकसूद आलम, शमी मोहम्मद, वाकर, इरशाद अहमद, इमरान, रियाज, जाहिद, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद सलीम, अफगान, इमरान अंसारी को हिरासत में लिया गया है.
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