अनूप मिश्रा, बहराइच. आगामी त्योहारों और कार्यक्रमों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से जनपद बहराइच में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. आदेश का पालन न करने वालों खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने नागरिकों से शांति, अनुशासन एवं सहयोग बनाए रखने की अपील की है, ताकि आगामी कार्यक्रम सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सकें.
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जिला मजिस्ट्रेट अक्षय त्रिपाठी द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्रिसमस डे, नव वर्ष, श्री गुरु गोविंद सिंह जयंती, हजरत अली जन्म दिवस, गणतंत्र दिवस, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी सहित अन्य त्योहारों एवं आयोजित परीक्षाओं के दौरान जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश प्रभावी रहेगा. जारी आदेश के अंतर्गत यह निषेधाज्ञा 8 दिसंबर 2025 से 3 फरवरी 2026 तक पूरे जनपद की सीमा पर लागू रहेगी.
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यह आदेश जनपद में निवास करने वाले तथा बाहर से जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगा. जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है.
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