बहराइच। उत्तरप्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों पर हाईकोर्ट ने राहत दी है। ध्वस्तीकरण नोटिस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। याची पक्ष के कुछ दस्तावेज रिकॉर्ड पर न आने के चलते यह सुनवाई टली। इससे पहले कोर्ट ने सरकार से कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। मामले में राज्य सरकार ने कोर्ट से मांगा गया जवाब दाखिल कर दिया है। याची ने इसका प्रतिउत्तर भी पेश कर दिया है।
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बता दें कि बहराइच जिले के महसी तहसील के महराजगंज बाजार में 13 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक तनाव हुआ। जिसमें राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में हिंसा भड़क गई, कई दुकानों और मकानों के साथ-साथ वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। जिसके बाद प्रशासन ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 अन्य व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए उनके मकानों और दुकानों को सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करार दिया। इन संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस जारी किए गए।
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वहीं इस पूरे मामले पर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने जनहित याचिका दाखिल कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को चुनौती दी। याचिका में कथित अतिक्रमणकर्ताओं को बीते 17 अक्तूबर को जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती देकर इन्हे रद्द करने के निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
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