इलाहाबाद। पिछले सप्ताह बरेली पुलिस और खुफिया विभाग ने एक बड़े धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश किया था। जिसमें बरेली पुलिस ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। पुलिस ने बताया था इज्जतनगर थाना क्षेत्र का एक अन्य अभियुक्त महमूद बेग मौके से पहले ही कहीं चला गया था। अब इसी महमूद बेग की पत्नी की ओर से दायर, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महमूद बेग को 8 सितंबर को न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद से प्रशासनिक हलकों में हलचल है।
पुलिस अधीक्षक उपस्थित होने का फरमान
महमूद बेग की पत्नी ने दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में आरोप लगाया है कि उनके पति को पुलिस घर से उठाकर ले गई थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद हैं, इसके बाद भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं दिखाया, जिससे अनहोनी की आशंका है। जिसके बाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद की दो जजों की बेंच ने एडीजी जोन बरेली व अन्य अधिकारियों को महमूद बेग को 8 सितंबर को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है। साथ न्यायालय ने उसी दिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को भी व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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ज्ञात हो कि बरेली पुलिस ने यहां भुता के मदरसे में मौलाना और उसके साथियों को धर्मांतरण कराने और दिव्यांग प्रवक्ता प्रभात उपाध्याय का खतना कराए जाने की तैयारी के मामले में मौलाना अब्दुल मजीद समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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