विक्रम मिश्र, लखनऊ. राज्य विश्वविद्यालय में काम कर रहे कार्यालय अधीक्षक से लेकर सहायक कुलसचिव के 38 पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है. इस बीच शासन ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा है. जिसमें कहा गया है कि अगर कार्मिकों ने अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है तो उनकी पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा.
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया जाना प्रतिकूल प्रविष्टि के रूप में माना जाएगा. सभी रजिस्ट्रारों को भी निर्देश दिया गया है कि सभी कार्मिकों की चल-अचल संपत्ति से सम्बंधित व्यवस्था को शासन को उपलब्ध करवाएं.
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पत्र में कहा गया है कि पात्रता सूची में शामिल सभी कार्मिकों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड कर दिया है. इस सूची के साथ ही चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वालों की सूची भी शासन को उपलब्ध करवाई जाए.
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