प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर है. गुरुवार को हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित स्वयं-भू भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन विवाद को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एएसआई के सर्वेक्षण के आदेश पर रोक लगाई है. वहीं कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट की प्रोसिडिंग पर भी रोक लगाई है.

बता दें कि वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 31 अगस्त को फैसला रिजर्व कर लिया था. विवादित जमीन का सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने को चुनौती दी गई थी. मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने यह चुनौती दी थी. अर्ज़ी में कहा गया था कि इस विवाद से जुड़ा एक मामला पहले से ही हाईकोर्ट में पेंडिंग है. ऐसे में वाराणसी की अदालत को इस तरह का आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है. यह गलत आदेश है और इसे रद्द कर देना चाहिए.

जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने सर्वेक्षण पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों से 2 हफ्ते में नए सिरे से जवाब दाखिल करने को कहा है. तब तक के लिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगी रहेगी. अदालत ने 1991 में दायर मुख्य मुकदमे की कार्यवाही पर भी अगली सुनवाई तक रोक लगाई है. अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी. अदालत के फैसले से मुस्लिम पक्षकारों को फौरी राहत मिली है.