प्रयागराज. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर की जिला कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने याचिका पर यूपी सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है.
अखिलेश यादव के वकीलों को इसके दो हफ्ते बाद काउंटर एफीडेविट दाखिल करना होगा. 22 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई होगी. हाईकोर्ट ने अधिवक्ता इमरान उल्ला खां और विनीत विक्रम की दलीलों को सुनकर यह आदेश पारित किया है. जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है.
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सपा मुखिया अखिलेश यादव की ओर से दाखिल याचिका में निचली अदालत में चल रही प्रोसिडिंग्स और चार्जशीट रद्द किए जाने की मांग की गई थी. अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल अध्यक्ष जयंत चौधरी समेत 14 नामजद और 300-400 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है.
गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट ग्रेटर नोएडा के दादरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. दादरी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर नीरज कुमार की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है. आईपीसी की धारा 188, 269, 270 व महामारी अधिनियम 3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है.
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