अनूप दुबे, बहराइच। फखरपुर थाना क्षेत्र के सराय जागना गांव में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 23 दुकानों और मकानों को जमीदोंज करने की कार्रवाई गई. ये मकान और दुकानें खलिहान और ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी. 23 मई 2023 को हदीसुल की जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने सरकारी जमीन को खाली करने का आदेश दिया था. जिसके तहत आज यह कार्रवाई की गई.
आज सुबह प्रशासन और पुलिस की टीम गांव पहुंची. लेकिन उनके आने से पहले ही कई ग्रामीणों ने खुद अपने मकान और दुकानें तोड़ना शुरू कर दिया था. प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी के निर्देश पर बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाने की योजना थी. हालांकि, ग्रामीणों ने खुद ही अपने हाथों से अपना आशियाना गिराना शुरू कर दिया. जिससे सरकारी कार्रवाई की जरूरत कम हो गई. ग्रामीणों ने बताया कि यह कदम उन्होंने मजबूरी में उठाया है. क्योंकि अदालत का आदेश था और इसका पालन करना अनिवार्य है.
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ग्रामीण सुफियान ने कहा कि “हमारी हालत खराब है. लेकिन सरकारी जमीन पर बने घरों को खुद तोड़ना हमारी मजबूरी है”. वहीं शबनम ने भावुक होकर कहा, “हमारा घर तोड़ते समय दिल टूट रहा है. लेकिन और कोई चारा नहीं है”. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध कब्जे पर किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी और सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे.
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कुछ ग्रामीणों ने विरोध जताया. लेकिन अधिकांश ने शांतिपूर्वक अपने घर और दुकानें खाली कर दीं. यह कार्रवाई पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. क्योंकि ग्रामीणों का मानना है कि वे कई सालों से इन जमीनों पर रह रहे थे. लेकिन अब उन्हें खाली करना पड़ रहा है.
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