श्रावस्ती. गिलौला थाना क्षेत्र के रामपुरपैड़ा में लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले युवक को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. बता दें कि लड़की की लाश मिर्चिहा गांव के निकट नहर किनारे झाडिय़ों में मिली थी. साढ़े चार माह में ही मंगलवार को इस मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश क्राईम अगेंस्ट वूमेन ने आरोपी को फांसी के साथ चार लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाया है.

बता दें कि गिलौला थाना क्षेत्र के रामपुर पैड़ा निवासी राममोहन पाठक की पुत्री स्तुति उर्फ शालू (12) का तीन जून 2023 को गांव के ही शील कुमार पाठक ने अपहरण कर लिया था. जिसे सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं घटना को छिपाने के लिए आरोपी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया. इसके बाद शव को बोरे में रख बहराइच के थाना पयागपुर अंतर्गत मिर्चिहा गांव के पास सरयू नहर के बाई पटरी के किनारे झाडिय़ों में छिपा दिया था. 

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किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने शील कुमार पाठक पर मामला दर्ज कर न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा था. मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश (क्राईम अगेंस्ट वूमेन) करुणा सिंह की अदालत पर किया जा रहा था. इस मामलें में अभियोजन पक्ष की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह व विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) रोहित गुप्ता कर रहे थे. सुनवाई के दौरान जिनकी ओर से सोलह गवाह प्रस्तुत किए गए. गवाहों के बयान व अभियोजन की दलीलों के बाद एडीजे ने आरोपी शील कुमार को फांसी के साथ चार लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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