कृष्ण कुमार मिश्र जौनपुर। संजय श्रीवास्तव अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पांडे की अदालत ने मछली शहर थाना क्षेत्र के बारी गांव में विवाहिता पत्नी की मारपीट कर हत्या करने के दोषी पति दयाशंकर को उम्र कैद व 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाया।

दहेज के लिए करते थे प्रताड़ित

बता दें कि वादी महेंद्र कुमार ने घटना की प्राथमिकी मछलीशहर थाने में दर्ज कराया था कि घटना के 15 वर्ष पूर्व सरोजा देवी की शादी दयाशंकर से हुई थी। पति व ससुराल के लोग दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। 21 अप्रैल 2016 को पति दयाशंकर व ससुराल वाले उसकी बहन को मारे पीटे और 10,000 रुपए की मांग की। बहन ने पिताजी को बुलाकर जानकारी दी। पिता ने विदाई के लिए कहा लेकिन ससुराल वाले बिदाई के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद पति व ससुराल वाले साजिश करके उसकी बहन को मारपीट कर मार दिए।

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पति दयाशंकर को उम्र कैद की सजा

सूचना पर वादी परिवार सहित बहन के घर पहुंचा तो ससुराल वाले फरार थे। बहन का शव पड़ा था।पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील संजय श्रीवास्तव ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर की हड्डियां टूटी पाई गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी पति दयाशंकर को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाया।