कासंगज. यूपी के कासंगज में तीन महीने पहले पुलिस हिरासत में हुई अल्ताफ की मौत के मामले में अब हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमॉर्टम का आदेश दिया है. अल्ताफ का शव कब्र से निकालकर प्रदेश के बाहर दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा.
बता दें कि अल्ताफ को दूसरे धर्म की नाबालिग लड़की को गायब करने के आरोप में घर से पकड़ा गया था. हाईकोर्ट ने अल्ताफ का शव कब्र से निकाले जाने से लेकर पोस्टमार्टम तक की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने का भी आदेश दिया है. कोतवाली पुलिस की हिरासत में मौत हो गई थी. कोतवाली के बाथरूम में महज दो फीट ऊंचे पाइप से उसका शव लटकता मिला था. पुलिस ने अल्ताफ द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की बात कही थी. परिवार का आरोप था कि पुलिस ने अल्ताफ को पीट-पीटकर मार डाला और हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की. पीड़ित पिता ने शहर कोतवाली में ही अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ उसके बेटे की हत्या करने का मामला दर्ज कराया था. अल्ताफ के परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
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शुक्रवार को हाईकोर्ट में जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस दीपक वर्मा ने उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल से पूछा कि सरकार को प्रदेश के बाहर एम्स में पोस्टमॉर्टम कराने में कोई आपत्ति तो नहीं है. इस पर मनीष गोयल ने कहा कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि अल्ताफ के शव को कब्र से निकालकर एम्स नई दिल्ली में नए दोबारा पोस्टमॉर्टम कराया जाए.
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