लखनऊ. योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सांप काटने से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित कर दिया है. यानी अब सांप के काटने से किसी की मृत होती है तो वह सरकारी मुआवजे का हकदार होगा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है. जिसके मुताबिक अब सर्पदंश के मृतक के परिवार को सरकार की ओर से चार लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी. इस आदेश के मुताबिक सर्पदंश के मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. घटना के 7 दिनों के भीतर उन्हें सरकारी मुआवजे की राशि मिलेगी. यह सुनिश्चित करना हर जिला अधिकारी का काम होगा.
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बता दें कि राज्य में अब तक सर्पदंश से होने वाली मौतों में किसी प्रकार का सरकारी मुआवजा देने का प्रावधान नहीं था. बरसात के दिनों में तराई समेत गोरखपुर, देवरिया और आप-पास के जिलों में सर्पदंश से मौत के कई मामले सामने आते हैं. अब राज्य आपदा घोषित होने के बाद अब सर्पदंश से होने वाली हर एक मौत में पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट अनिवार्य होगा.
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