प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में कुत्तों के बढ़ते हमलों को रोकने के लिए एक अनूठा और सख्त आदेश जारी किया है। इसके तहत, यदि कोई कुत्ता बिना उकसावे के किसी व्यक्ति को दो बार काट लेता है, तो उसे ‘आदतन कटखना’ मानते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा दी जा सकती है। पहली बार काटने पर उसे 10 दिनों के लिए पकड़कर एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा जाएगा।
व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा
एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा और उसे एक माइक्रोचिप लगाई जाएगी। यदि छूटने के बाद वह फिर से काटता है, तो एक तीन सदस्यीय समिति की जाँच के बाद उसे करेली स्थित केंद्र में ही जेल जैसी सुविधाओं में आजीवन रखा जाएगा। उसकी रिहाई केवल तभी संभव होगी जब कोई व्यक्ति उसे औपचारिक रूप से गोद लेने को तैयार हो।
READ MORE: सपा ऑफिस के पास आत्मदाह करने वाले युवक की इलाज के दौरान मौत, मुंहबोले भाई-बहन पर FIR
पशुधन अधिकारी विजय अमृत राज ने बताया कि यह आदेश सभी नगर निकायों के लिए जारी कर दिया गया है। अगर कुत्ता दूसरी बार काटता है तो उसकी जांच तीन सदस्यीय समिति करेगी। इस समिति में , स्थानीय निकाय प्रतिनिधि, एसपीसीए सदस्य और पशुपालन अधिकारी शामिल होंगे। समिति देखेगी कि कहीं कुत्ते को उकसाकर तो हमला नहीं कराया गया। पुख्ता सबूत मिलने पर ही कुत्ते को उम्रकैद की सजा मिलेगी।
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें