प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान के निलंबन से जुड़े सभी तथ्य पेश करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार को 22 अगस्त 17 की चुनौती याचिका पर दो हफ्ते में जरूरी तथ्य हलफनामे के जरिये दाखिल करने का निर्देश है.
कोर्ट ने 6 अगस्त को राज्य सरकार से पूछा था कि चार साल बीत जाने के बाद भी विभागीय जांच कार्यवाही पूरी क्यों नहीं की जा सकी. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया डॉ. कफ़ील अहमद खान को निदेशक चिकित्सा शिक्षा कार्यालय से कर संबद्ध दिया गया. इस मामले की सुनवाई जस्टिस यशवंत वर्मा की सिंगल बेंच कर रही है. मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी.
बता दें कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डॉ. कफील अहमद खान को निदेशक चिकित्सा शिक्षा कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है. उस समय की ऐसी घटनाएं घटित हुईं, जिसकी विभागीय जांच कार्यवाई चल रही है. उनमें अलग से निलंबित किया गया है. कार्यवाई अभी पूरी नहीं हुई है. इस निलंबन आदेश के हट जाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा.