मेरठ. मेरठ की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म करने के आरोप में एक अभियुक्त को 7 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 30,000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया गया है. यह घटना 8 मार्च 2012 को हुई थी.

पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी पुत्री अपने एक घर से दूसरे घर जा रही थी. तभी आरोपी विजय पाल उसकी 22 साल की बेटी को जबरन अपने घर में खींच कर ले गया और डरा-धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया. न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार करते हुए दुष्कर्म के आरोपी विजय पाल को दोषी को ठहराते हुए 7 साल कैद की सजा एवं 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया.