UP News. बिजनौर में 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में उसके पिता उस्मान को कोर्ट ने दोषी ठहराया है. पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने दुष्कर्मी बाप को 40 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

स्योहारा थाना क्षेत्र निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 जून 2020 की रात उसकी 11 वर्षीय बेटी द्वितीय तल की छत के बरामदे में थी. महिला का आरोप है कि आरोपी पिता उस्मान ने अपनी ही पुत्री के साथ छेड़छाड़ की थी. इसके अलावा आरोपी पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका था. पुलिस ने महिला की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की और पॉक्सो एक्ट की धाराओं को बढ़ाया. पीड़िता ने कोर्ट में अपने पिता पर दुष्कर्म का भी आरोप लगाया.

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इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया. बिजनौर में पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने सोमवार को दोषी उस्मान को 40 वर्ष की कठोर सजा सुनाई. साथ ही आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 90 हजार रुपए पीड़ित को प्रतिकार के रूप में देने का आदेश दिया गया है.

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