अम्बेडकरनगर। अकबरपुर के पूर्व विधायक पवन पाण्डेय मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीजीएम कोर्ट ने पवन पाण्डेय और उनके बेटे प्रतीक पाण्डेय को 6-6 महीने की सजा सुनाई है। यह सजा लॉकडाउन और महामारी एक्ट के उल्लंघन में दी गई है। 2022 में पवन पाण्डेय और उनके बेटे पर यह केस दर्ज हुआ था। पवन पाण्डेय पहले से ही एक जमीन विवाद के मामले में जेल में बंद हैं।

आचार संहिता और कोविड नियम तोड़ने पर सजा

यह पूरा मामला 10 फरवरी 2022 का है। जब पूर्व विधायक पवन पांडेय ने अपने बेटे प्रतीक पाण्डेय और 150 लोगों के साथ पटेल नगर तिराहे से बिना अनुमति के जुलूस निकाल रहे थे। इस दौरान न तो आचार संहिता और न ही कोविड-19 के नियमों का पालन किया गया। जिसके बाद अकबरपुर थाने में धारा 269 और 188 IPC के तहत विधायक और उसके बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब इसी मामले में सीजेएम सुधा यादव ने दोनों को सजा सुनाई हैं।

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बता दें कि पूर्व विधायक पवन पांडेय जिला कारागार में बंद है। पांच मई वर्ष 2022 को उन पर चंपा देवी नाम की महिला ने उनके खिलाफ करोड़ों रुपये की जमीन की धोखाधड़ी करने का केस दर्ज कराया था। मामले की लंबी छानबीन चली और एसटीएफ से पूर्व विधायक को जेल भेज दिया था। जिसके बाद पवन पांडेय ने पीड़िता की बेटी किरण सिंह को गवाही न देने की धमकी दी थी। किरण सिंह ने इस मामले को लेकर भी केस दर्ज कराया था।

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