उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजीपुर (Ghazipur) जिले में कोर्ट ने पुलिस को बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने थाने की महिला कोतवाल के गिरफ्तारी का आदेश दिया है. महिला कोतवाल को एक मामले में बयान दर्ज नहीं कराने के बाद कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है. इससे पहले कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया था कि वो महिला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें.

दरअसल, महिला कोतवाल तारावती जब सुहवल की थानध्यक्ष थीं तब एक सुनीता नाम की महिला ने ससुराल में पारिवारिक विवाद में अपने तीन बच्चों को चाय में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था. इस मामले में तारावती ने महिला को जेल भेज दिया था. इस मामले में कई लोगों ने बयान दर्ज कराया है, लेकिन तारावती ने तारीख मिलने के बाद भी बयान नहीं दर्ज कराया. कोर्ट ने नाराज होकर महिला कोतवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया.

बताया जा रहा है कि भुड़कुड़ा कोतवाल तारावती जब सुहवल की थाना अध्यक्ष थीं. उस दौरान तारावती ने एक महिला को जेल भेज दिया था. महिला पर आरोप था कि उसने ससुराल में विवाद होने पर अपने 3 बच्चों को मारने का प्लान बनाया था. बच्चों को मारने के लिए उसने चाय जहरीला पदार्थ मिला कर उन्हें मारने की कोशिश की थी, जिसमें एक बच्चे की मौत भी हो गई थी.

बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची कोतवाल

थानाध्यक्ष रहीं तारावती ने महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं इस मामले में कई लोगों ने कोर्ट में अपनी गवाही दर्ज कराई थी, लेकिन कोतवाल तारावती कोर्ट में बयान दर्ज नहीं कराया. कोर्ट की तरफ से कई बार बयान दर्ज कराने की तारीख भी दी गई. लेकिन तारावती कई तारीख मिलने के बाद भी कोर्ट नहीं पहुंची. जिस पर नाराज होकर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने गिरफ्तारी का आदेश दिया है.

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