यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने समाज के गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों के लिए एक और बड़ी राहत की घोषणा की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ का लाभ पाने के लिए निर्धारित 02 लाख रुपए वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 03 लाख रुपए करने की आवश्यकता व्यक्त की है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ वंचित वर्ग के लिए बड़ा सम्बल बनी है. अधिकाधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि पात्रता के लिए निर्धारित अधिकतम वार्षिक आय सीमा को बढ़ाया जाए.

दरअसल, सीएम योगी ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर एक बैठक में समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नये वित्तीय वर्ष से ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के अंतर्गत प्रत्येक पात्र नवविवाहित जोडे़ के विवाह के लिए वर्तमान में व्यय की जा रही 51 हजार रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 01 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है.

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कन्या के खाते में जाम होंगे 1 लाख रूपए

1 लाख रुपए की इस राशि में से 60 हजार रुपए कन्या के बैंक खाते में जमा किए जाएं, जबकि नवविवाहित जोड़े को 25 हजार रुपए के उपहार दिए जाने चाहिए, शेष 15 हजार रुपए वैवाहिक समारोह में व्यय किए जाएं. सीएम योगी ने इस व्यवस्था को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं.

वृद्धावस्था पेंशन को लेकर सीएम योगी

सीएम योगी ने ‘वृद्धावस्था पेंशन योजना’ की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी पात्र वृद्धजन, पेंशन योजना से वंचित न रहे. योजना के और बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसे फैमिली आईडी से जोड़ा जाना चाहिए. फैमिली आईडी से जुड़ने के बाद पात्रता की श्रेणी का कोई भी निराश्रित वृद्धजन जैसे ही 60 वर्ष का होगा, उसे तत्काल पेंशन की राशि मिलने लग जाएगी. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को फैमिली आईडी के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन कवरेज बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था करने के निर्देश दिए.

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