अंबेडकरनगर. क्या आप शादी करना चाहते हैं… और आप शादी का खर्चा नहीं उठा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना चला रही है. इसके लिए आपको आवेदन करना होगा, जिससे आपको शादी में खर्चे के लिए राशि मिल सकेगी. ”मुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना, कंप्यूटर प्रशिक्षण, छात्रावास निर्माण, छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति सहित विभाग की योजनाओं के लिए आनलाइन आवेदन समय से करें, जिससे उसका लाभ सभी पात्रों को मिल सके.” ये बातें बुधवार को प्रश्न पहर कार्यक्रम में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विकास मौर्य ने कहीं.
इस दौरान छात्रों के साथ अन्य लोगों ने फोन पर शादी अनुदान, ओ-लेवल कोर्स आदि के बारे में पात्रता से संबंधित जानकारी हासिल की. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने विभागीय जानकारी दी और बताया कि योजनाओं में बजट भरपूर है, इसलिए लाभ प्राप्त करने के लिए आनलाइन आवेदन करें.
दरअसल, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विकास मौर्य छात्रों के साथ अन्य लोगों से सरकार की योजनाओं को लेकर टेलीफोनिक बातचीत की. इस दौरान विकास मौर्य ने तमाम फोन कॉल्स के जवाब दिए और उन्हें योजनाओं के संबंध में जानकारी दी. इस दौरान कई छात्रों ने छात्रवृत्ति से संबंधित सवाल पूछे तो कई लोगों ने शादी अनुदान को लेकर सवाल पूछे.
अधिकारी ने क्या बताया?
सरखने किसुनीपुर के राम मोहन राजभर ने जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी से सवाल पूछा कि शादी अनुदान का लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जिसका जवाब देते हुए विकास मौर्य ने बताया कि शादी के 90 दिन पहले व शादी के 90 दिन बाद अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. सामूहिक विवाह में 35 हजार खाते में भेजा जाता है और 10 हजार रुपये का सामान दिया जाता है. व्यक्तिगत शादी अनुदान के तौर पर 20 हजार रुपये दिए जाते हैं, इसमें एक लाख रुपये तक आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता है.
शादी अनुदान के लिए कौन पात्र ?
यूपी सरकार शादी अनुदान देती है. इसके लिए आवेदन करने के लिए पिछड़ा वर्ग का आवेदक होना अनिवार्य है. पुत्री के पिता की वार्षिक आय एक लाख तक ही होना चाहिए. जाति प्रमाण पत्र आय आधार आयु प्रमाण पत्र बैंक खाता पासबुक शादी का कार्ड जमा करना अनिवार्य होता है. शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद आवेदन कर सकते हैं.
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