लखनऊ। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया. उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है कि सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक मंडियों में फुटकर दुकानें चलेंगी. शासन ने मंडी में अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने और फुटकर दुकानों को सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक संचालित कराने के निर्देश दिए हैं. जिससे एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने पाएं.

वहीं धर्मस्थलों में एक साथ पांच से ज्यादा लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया. इसमें ज्यादा से ज्यादा मोबाइल इकाइयों के माध्यम से डोर स्टेप डिलीवरी से ही फल व सब्जी आदि नागरिकों को उपलब्ध कराने को कहा गया है.

शासन ने यह भी कहा है कि सभी प्रमुख मंडियों में सुबह चार बजे से आठ बजे के बीच ट्रकों की निर्बाध रूप से आवाजाही कराई जाए. सभी डीएम, एसपी और एडीएम व एएसपी से सुबह चार बजे से आठ बजे के बीच संयुक्त रूप से निरीक्षण करने को कहा गया है. निदेशक मंडी से भी कहा गया है कि वे संबंधित जिलों की मंडी समितियों से समन्वय स्थापित कर इसकी व्यवस्था कराएं. स्थानीय मंडियों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर या अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए स्थानान्तरित करने पर भी विचार करने का कहा गया है.