लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने एक विवादित फैसले को फिर वापस ले लिया है. इसके तहत अब वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य नहीं है. आदेश के मुताबिक यूपी में निवास करने का कोई भी प्रमाणपत्र देने पर टीकाकरण होगा.
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये राज्य भर में टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है. इस बीच यूपी सरकार ने अपने फैसले में बदलाव करते हुए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किये हैं. राज्य में 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि राज्य का मूल निवासी होना जरूरी नहीं है, सिर्फ निवासी होने पर वैक्सीनेशन कराया जा सकता है. इसके लिए आधार और स्थाई निवास प्रमाण की बाध्यता नहीं होगी. वहीं, नए आदेश के मुताबिक, यूपी में निवास करने का कोई भी प्रमाणपत्र देने पर टीकाकरण होगा.
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यूपी में स्थाई और अस्थाई रूप से निवास करने वाले परिवारों का भी टीकाकरण किया जाएगा. आपको बता दें कि, राज्य सरकार ने पहले यूपी के आधार कार्ड वालों को ही वैक्सीनेशन की इजाजत दी थी. लेकिन इस निर्देश के बाद सभी का वैक्सीनेशन किया जा सकेगा.
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