विक्रम मिश्र, लखनऊ. उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन लेने, कटे कनेक्शन को जुड़वाने, बिजली चोरी की स्थिति में होने वाले आंकलन इत्यादि में 18 प्रतिशत जीएसटी नहीं देना होगा. हालांकि, डिपॉजिट वर्क पर 18 प्रतिशत पूर्व की तरह ही लगेगी.
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बता दें कि अभी तक बिजली काटने व जोड़ने के शुल्क, डिसॉनर्स चेक पर, बिजली चोरी पर लगने वाले चार्ज, ots में पंजीयन, प्रोसेसिंग फी, निरीक्षण चार्ज, नए कनेक्शन के लुई मीटर की कीमत, जले हुए मीटर को बदलने, मीटर जांच, मीटर लगाने,सर्विस लाइन चार्ज समेत 17 तरह के चार्ज पर 18 फीसदी जीएसटी देय था। लेकिन अब मंत्रालय की तरफ से इसको खत्म कर दिया गया है.
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उपभोगताओं को मिलेगा फायदा
उत्तर प्रदेश में अभी उपभोक्ताओं को कनेक्शन काटने और जोड़ने पर 1500 रुपये के साथ 270 रुपये जीएसटी के साथ कुल 1770 रुपये देने होते थे, लेकिन अब जीएसटी नहीं देना होगा. यानी सिर्फ 1500 रुपयों में आपका घर उजाले से भर जाएगा.
इसी प्रकार घरेलू बिजली नया कनेक्शन लेने पर मीटर चार्ज 872 रुपये सहित कुल 2099 रुपये जमा करने होते थे, लेकिन अब मीटर पर जीएसटी नहीं देना होगा.
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