सुल्तानपुर. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मानहानि मामले को लेकर दीवानी के एमपी/एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होनी है. गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज है. टिप्पणी से आहत BJP नेता विजय मिश्रा ने उन पर केस किया है. इस पर कोर्ट ने बीजेपी नेता को साक्ष्य देने के निर्देश दिए थे. बता दें कि इस मामले में राहुल गांधी जमानत पर चल रहे हैं.
मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक विवादास्पद टिप्पणी से जुड़ा है. राहुल गांधी ने उस समय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी. जिसके बाद सुल्तानपुर जिले के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था. राहुल गांधी ने 26 जुलाई 2023 को सुल्तानपुर एमपी/एमएलए कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. इसके बाद, 20 फरवरी 2024 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया, जहां उन्हें 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली थी. सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन कोर्ट के जज के अवकाश पर होने के कारण यह सुनवाई नहीं हो सकी थी.
केस दायर करने वाले विजय मिश्रा का आरोप था कि राहुल गांधी की टिप्पणी ने उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया है. इस प्रकार की टिप्पणी को गंभीर मानते हुए उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट में राहुल गांधी का बयान दर्ज करने के बाद उनके वकीलों ने मामले की सुनवाई के लिए आवश्यक दस्तावेज और सबूत पेश किए थे.
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