लखनऊ. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को यमुना में प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य एजेंसियों द्वारा किए गए उपायों की निगरानी करने का निर्देश दिया है. एनजीटी ने कहा कि अब तक उठाए गए कदम नाकाफी हैं. यूपी में पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन की निगरानी के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा गठित, लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसवीएस राठौर की अध्यक्षता वाली समिति ने 15 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट दायर की थी.
इसने यमुना नदी को जोड़ने वाले नालों में अनुपचारित सीवेज अपशिष्टों के निर्वहन को रोकने के लिए आगे की कार्रवाई की सिफारिश की, जो पानी की बिगड़ती गुणवत्ता का एक प्रमुख कारण है. समिति ने आगे कहा कि राज्य के अधिकारियों को आवश्यक धन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए. मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण (एमवीडीए) को वृक्षारोपण अभियान चलाना है और अतिक्रमण हटाने के लिए भी कदम उठाना है. अक्रूर ड्रेन में डिस्चार्ज होने की आवेदक की शिकायत पर भी विचार किया जाना चाहिए.
याचिकाकर्ताओं, आचार्य दामोदर शास्त्री और विजय किशोर गोस्वामी के वकील आकाश वशिष्ठ ने तर्क दिया कि वृंदावन में कोसी शहर के पूरे औद्योगिक निर्वहन को यमुना में ले जाने वाले कोसी नाले की स्थिति को निरीक्षण समिति की रिपोर्ट में सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं किया गया था. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया, “रिपोर्ट में पाया गया है कि निरीक्षण के समय नाले में पानी नहीं था. सही स्थिति यह है कि यह हमेशा अनुपचारित अपशिष्ट और सीवेज से भरा रहता है.”
समिति द्वारा दी गई सिफारिशों में कहा गया है कि संबंधित प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है कि बायो/फाइटो उपचारात्मक कार्यों को सीमा के भीतर पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ठीक से किया जाता है, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में पानी की गुणवत्ता अपस्ट्रीम की तुलना में खराब है.