प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है. योगी सरकार की ओर से 120 राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) में से 94 केस को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने सिर्फ 26 एनएसए केस कन्फर्म किया गया है.
एनएसए के 94 आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है. कोर्ट ने एनएसए का दुरुपयोग का मामला उठाया है. जनवरी 2018 से लेकर अबतक 120 केस में 94 को खारिज कर दिया गया.
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कोर्ट ने इसे एनएसए का दुरूपयोग माना है. कोर्ट ने कहा कि पुलिस की एफआईआर में अहम जानकारी को कट पेस्ट कर दिया जाता है. इसके बाद हिरासत के आदेश पर जिलाधिकारी के आदेश, ऐसा लगता है इसमें दिमाग का उपयोग नहीं किया गया है. आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया से वंचित करना, जमानत रद्द करने के लिए बार बार कानून का उपयोग करना ये उचित नहीं है.
हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को झटका देते हुए ऐसे आदेश पर रोक लगा दी है.
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