कृष्ण कुमार मिश्र, जौनपुर. अपर सत्र न्यायाधीश (स्पेशल जज पाक्सो) रूपाली सक्सेना की अदालत ने कोचिंग पढ़कर वापस लौट रही छात्रा के अपहरण और रेप के आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम करावास औऱ 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. पीड़िता के परिजनों ने खुशी जाहिर करते हुए न्यायालय का धन्यवाद किया है.

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बता दें कि पीड़िता के पिता ने लाइन बाजार थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि दिनांक 29 नवंबर 2022 को दिन में 8:30 बजे वह टीडी कॉलेज के पास स्थित कोचिंग से पढ़ाई करके वापस जा रही थी, तभी आरोपी विकास सिंह पुत्र अजय सिंह निवासी ग्राम सरायरैचन थाना बक्सा जनपद जौनपुर ने उसे ऑटो रिक्शा से जबरदस्ती उतारकर अपने बाइक से अपने दोस्त के कमरे पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. उसका गूगल अकाउंट हैक करके ब्लैकमेल करते हुए कई बार उसके साथ बलात्कार किया.

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वहीं पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के बाद अदालत ने आरोपी युवक को 10 वर्ष के सश्रम करावास व ₹5000 अर्थदंड से दंडित किया.