कृष्ण कुमार मिश्र, जौनपुर. अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की अदालत में मड़ियाहूं थाना क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय पीड़िता का अपहरण करके उससे दुष्कर्म करने के दोषी अमित सिंह उर्फ सतीश सिंह निवासी सालारपुर को कोर्ट ने 7 वर्ष की कैद एवं 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाया. जुर्माना अदा न करने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. जुर्माना की धनराशि पीड़िता को कोर्ट ने देने का आदेश दिया.
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बता दें कि मड़ियाहूं निवासी पीड़िता के पिता ने घटना की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराया कि 14 सितंबर 2016 को रात आरोपी अमित ने किशोरी के घर आकर दरवाजा खटखटाया. जब वह दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो दरवाजे की आवाज सुनकर पीड़िता की मां भी बाहर निकली तो उसने देखा अमित उसकी लड़की को अपनी गाड़ी पर बैठा रहा था. अमित से कहा रात में कहां ले जा रहे हो तो वह पीड़िता की मां को डांटकर पीड़िता को गाड़ी में बैठाकर लेकर चला गया.
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वहीं अमित के माता-पिता से बार-बार जाकर कहा कि लड़की को बुलवा दो, लेकिन वह लोग बुलाने से मना कर दिए. आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता से दुष्कर्म किया. बाद में पुलिस ने पीड़िता बरामद करके पीड़िता का मेडिकल जांच और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया और विवेचना कर कोर्ट में केस डायरी दाखिल की. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अमित सिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनाया.
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