कृष्ण कुमार मिश्र, जौनपुर. अपरसत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की अदालत ने मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय छात्रा को स्कूल जाते समय बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुराचार करने के दोषी बृजेश को अदालत ने ने 10 वर्ष की कैद और 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाया है.
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बता दें कि घटना की पीड़िता के पिता ने मुंगरा बादशाहपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि 16 वर्षीय बेटी, जो कक्षा 10 में पढ़ती थी और रोजाना की तरह 13 सितंबर 2017 को भी स्कूल पढ़ने गई थी, शाम तक वापस नहीं आई. खोजबीन करने पर आरोपी बृजेश की पत्नी ने बताया कि आपकी बेटी को मेरा पति बृजेश बहला फुसलाकर कहीं भाग ले गया है. बाद में छात्रा बरामद हुई.
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पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जांच और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया. पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया. सरकारी वकील रमेश चंद्र पाल वेद प्रकाश तिवारी ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया कोर्ट ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तथा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी बृजेश को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाया.
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