कृष्ण कुमार मिश्रा, जौनपुर. 10 साल पहले कक्षा 8वीं की छात्रा के साथ हुए रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. मामले से जुड़े एक आरोपी की मौत हो जाने से उसके खिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया गया.

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बता दें कि मामला 10 साल पुराना है. 2014 में खुटहन थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने डीआईजी वाराणसी से शिकायत की थी कि उसके गांव का निवासी अरमान शाह, जो दबंग किस्म का व्यक्ति है. वह विदेश में भी लड़कियों की सप्लाई करता है. वह 1 साल पहले उसकी बेटी को नशीला पदार्थ खिलाकर उसका अपहरण कर लिया था. तब पुलिस के हस्तक्षेप के बाद तीसरे दिन उसकी लड़की मिली थी. उस दौरान अरमान ने धमकी दिया था कि वह फिर जब चाहेगा उसकी लड़की को उठा ले जाएगा. उसको शक है कि उसकी 14 वर्षीय बेटी को 8 फरवरी 2014 को अरमान शाह अपहरण कर लिया है और उसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दिया होगा.

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डीआईजी के आदेश पर खुटहन थाने में लड़की के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ. 10 दिन बाद लड़की बरामद हुई. उसने बयान दिया की 8 फरवरी 2014 को उसकी मां ने खेत में घास लेने के लिए बुलाया था, वह जा रही थी तभी अरमान और घनश्याम उसका मुंह दबाकर खेत में उठा ले गए और उसके साथ दोनों ने बलात्कार किया. फिर उसे नशीला सेब खिला दिए, जिससे वह नशे में हो गई. उसके बाद अरमान उसे गौस बड़ी मस्जिद के पास ले गया. जहां दो अपरिचित लोगों को सौंप दिया. वे दोनों लोग उसे लखनऊ ले गए. फिर वहां से पंजाब लेकर चले गए. जहां उसके साथ कई दिनों तक लगातार दोनों ने बलात्कार किया. वह मौका पाते ही पंजाब से भाग गई, तब उसे विनोद मिला. जिसके परिवार ने उसका सहयोग किया और नाबालिक किशोरी के पिता को सूचना देकर बुलाया. जिसके बाद कोर्ट ने गवाहों और सबूत को देखते हुए आरोपी मोहम्मद अरमान को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 75000 अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं घनश्याम की मृत्यु हो जाने से उसके खिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया गया.