कृष्ण कुमार मिश्र, जौनपुर. अपर सत्र न्यायाधीश अपर्णा देव की अदालत ने पंवारा थाना क्षेत्र के सजईकला में विवाहिता की हत्या के जुर्म में सास, ससुर और देवर को उम्रकैद और 65,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. हत्या के 4 साल बाद महिला को न्याय मिला है. जिसके बाद मृतक महिला के परिजनों ने कोर्ट और कानून का आभार व्यक्त किया है.

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बता दें कि वादिनी संगीता ने थाना पंवारा में प्राथमिकी दर्ज कराई कि 27 अगस्त 2021 को पड़ोसी सिजोर, अंजली, सोनी, प्यारी, चंपा आदि पुरानी रंजिश के कारण उसकी देवरानी अंजलि को घर में घुसकर जलाकर मार दिया. पुलिस जांच में जुटी तो जांच में सामने आया कि अंजलि का पति राजधर मुंबई में रहता था. अंजलि का पड़ोसी शिवराज से अवैध संबंध था. इसी को लेकर अंजलि के ससुर सोहनलाल, देवर अजय और सास सीता उसे मारते-पीटते और धमकाते थे.

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वहीं 27 अगस्त 2021 को अंजलि के सास-ससुर और देवर मिलकर उसे जलाकर मार दिया. जिसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए केस दर्ज कराया था. हालांकि, तीनों की पोल पुलिस ने खोल दी. पुलिस ने तीनों आरोपी के खिलाफ कोर्ट में केस डायरी दाखिल की. सरकारी वकील वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया. कोर्ट ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.