कृष्ण कुमार मिश्र, जौनपुर. अपरसत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी राजू अग्रहरि को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई हैं. वहीं कोर्ट ने दोषी पर बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया. कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है.

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बता दें कि वाराणसी जनपद निवासी पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 14 जून 2020 को वह अपनी बेटी के साथ सरायख्वाजा क्षेत्र स्थित अपने ननद के लड़के की शादी में गई थी. जहां साजिशन पति और उसके भाई ने रात में मौका पाकर आरोपी राजू से रेप कराया, जिसकी शिकायत पुलिस से करने पर पति उसे बुरी तरह से मारा पीटा और आरोपी को भगा दिया था.

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वहीं लॉकडाउन के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई. 13 जुलाई 2020 को आरोपी ने धमकी दी कि दोबारा बनारस में दिखी तो अंजाम बुरा होगा. पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की सरकारी वकील राजेश उपाध्याय और कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों का बयान दर्ज कराया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दुराचार के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई.