लखनऊ. लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसान समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के लखनऊ हाईकोर्ट से संशोधन के बाद जमानत के कागज लखीमपुर खीरी सेशन कोर्ट में दाखिल किए गए. सभी मामलों में आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है. जमानत राशि निर्धारित होने और जमा होने के बाद सोमवार की सुबह या शाम को जमानत पर रिहा हो सकते हैं. आशीष मिश्रा के अधिवक्ता अवधेश सिंह ने इस बात की पुष्टि की है.

अदालत ने आशीष मिश्रा की जमानत के आदेश में 302 और 120बी की धाराएं जोड़कर नया आदेश जारी किया है. इससे पहले अदालत ने उन्हें सभी धाराओं में जमानत नहीं दी थी. लेकिन नए आदेश के बाद आशीष मिश्रा को रिहा किया जा सकता है. लखीमपुर खीरी मामले में आशीश पिछले 129 दिनों से जेल में बंद हैं. बता दें कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी. लखीमपुर के किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र के दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान वो एसयूवी की चपेट आ गए और चार किसानों की मौत हो गई.

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आरोप है कि इस मामले के बाद गुस्साए किसानों ने एक पत्रकार, एक ड्राइवर और दो बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. इस मामले में आशीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया था और उसे 8 अक्टूबर को पूछताछ के लिए पुलिस लाइन बुलाया गया था. पुलिस ने बाद में आशीष को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद वह 129 दिन से जेल में हैं.