लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर है। प्रदेश की योगी सरकार ने संपत्ति का ब्योरा देने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। साथ ही ढाई लाख सरकारी कर्मचारियों की अगस्त माह की सैलरी रोकने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब कर्मचारियों को एक माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। एक महीने के अंदर सभी को संपत्ति का विवरण देना होगा।
दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों से अपनी संपत्तियों का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करने को कहा था। इसके बावजूद 2,44,565 राज्य कर्मियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्तियों का ब्योरा नहीं दिया है। जिसके बाद इन कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन रोकने का आदेश दिया गया था, लेकिन इस पर अब रोक लगा दी गई है।
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एक महीने का दिया समय
सरकार ने संपत्ति का ब्योरा देने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब कर्मचारियों को एक माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। एक महीने के अंदर सभी को संपत्ति का विवरण देना होगा। इसके बाद भी अगर सरकारी कर्मचारी संपत्ति की जानकारी नहीं देते तो उनपर कार्रवाई की जाएगी।
CS ने दिया था आदेश
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी कार्यरत राज्य कर्मियों को 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से मानव सम्पदा पोर्टल पर चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा देने का निर्देश दिया था। जानकारी के मुताबिक, सिर्फ 71 फीसदी कर्मियों ने ही अपनी संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन दी है।
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राज्य के कर्मचारियों को संपत्तियों का ब्योरा देना अनिवार्य
प्रदेश के सरकारी विभागों में 8,46,640 राज्य कर्मचारी हैं। मुख्य सचिव के आदेश के बाद भी 6,02,075 कर्मियों ने ही मानव सम्पदा पोर्टल पर अपनी संपत्तियों का ब्योरा ऑनलाइन दिया है। आपको बता दें कि आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस अफसरों की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों को भी ऑनलाइन संपत्तियों का ब्योरा देना अनिवार्य किया गया है।