लखनऊ. आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिल गई है. अब संजय सिंह को सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट में सरेंडर नहीं करना पड़ेगा. ट्रायल कोर्ट के सरेंडर करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है.
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में गुरुवार को संजय सिंह की बेल पर सुनवाई होगी. पानी बिजली की समस्या को लेकर 23 साल पहले दिए गए धरना प्रदर्शन पर संजय सिंह को स्थानीय कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई थी. साथ ही उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया था. एनबीडब्ल्यू भी जारी हो गया था. सांसद संजय सिंह की तरफ से सीनियर एडवोकेट सतीश चंद्र मिश्रा हाईकोर्ट में पेश हुए थे.
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