लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 8 जिलों में पटाखे बनाने और बेचने पर रोक लगाने के आदेश दिए थे. अब यूपी सरकार ने आदेश का अनुपालन करते हुए यूपी के 8 जिलों में पटाखा बनाने, स्टोर करने और बिक्री पर रोक लगाई है. नियम का पालन न करने वालों के खिलाफ जुर्माना और जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी.
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बता दें कि योगी सरकार ने मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फर नगर जिलों में पटाखों के निर्माण से लेकर बिक्री पर रोक लगाई है. सरकार के आदेश का पालन न करने वालों पर 5 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा या फिर दोनों कार्रवाई की जा सकती है. वहीं अगर दोषी पाए जाने के बाद भी कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो हर रोज 5 हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा.
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वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर पटाखों का निर्माण, संग्रहण, विक्रय करते कोई मिलता है तो 112 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. या फिर व्हाट्सएप 7570000100 पर मैसेज कर सकते हैं. वहीं SMS के जरिए 7233000100 पर और फेसबुक पर @112UttarPradesh में शिकायत किया जा सकता है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट https://uppcb.up.gov.in” के “Public Grievances related to Fire Crackers (NCR-U.P) पर भी शिकायत दर्ज होगी.
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