लखनऊ. योगी सरकार के मार्गदर्शन में जनहित को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा छोटा औऱ याद रखने में आसान हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था. इस पर दूरसंचार मंत्रालय भारत सरकार ने शॉर्ट कोड “149” स्वीकृत कर लागू कर दिया है. अब परिवहन विभाग की हेल्पलाइन दोनों नंबरों पूर्व से संचालित टोल-फ्री 1800-1800-151 और नया “149” पर 24×7 उपलब्ध रहेगी. इसका उद्देश्य हर नागरिक को एक ही कॉल में त्वरित, विश्वसनीय और पारदर्शी सहायता दिलाना है.
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इन सेवाओं के लिए करें कॉल
ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC), परमिट, फिटनेस, रोड टैक्स, प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC), BH-सीरीज़ पंजीकरण, ई-वी सब्सिडी, आरवीएसएफ (स्क्रैप), एटीएस, एडीटीसी, ई-चालान, ई-डीएआर तथा संबंधित ऑनलाइन पोर्टलों/सेवाओं की जानकारी, स्थिति और शिकायत-निवारण “149” या 1800-1800-151 पर कर सकते हैं.
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नागरिक कैसे उपयोग करें
1. डायल करें: मोबाइल/लैंडलाइन से “149” (या 1800-1800-151)
2. सेवा चुनें: वांछित विषय (DL/RC/परमिट/फिटनेस/टैक्स/PUC/EV/इत्यादि) चुनें और आवश्यक विवरण दें.
3. तुरंत सहायता: संबंधित जानकारी/लिंक/स्थिति का संदेश आपके मोबाइल पर प्राप्त होगा. शिकायत दर्ज होने पर तुरंत शिकायत संख्या दे दी जाएगी.
4. ऑनलाइन शिकायत/स्थिति: https://upgov.info/transport पर नई शिकायत दर्ज करें. शिकायत की स्थिति देखें विकल्प उपलब्ध है.
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सुरक्षा और भुगतान संबंधी सावधानियां
(1) ई-चालान अथवा अन्य राशि का भुगतान केवल अधिकृत सरकारी पोर्टलों (जैसे parivahan.gov.in) पर करें.
(2) विभाग का ब्लू-टिक सत्यापित व्हाट्सऐप चैटबॉट: 8005441222 है—इसी नंबर से जानकारी/सहायता लें.
(3) संदिग्ध लिंक-कॉल से सावधान रहें; भुगतान हेतु उपलब्ध सभी मान्य ई-भुगतान माध्यम (जैसे UPI, नेट-बैंकिंग, कार्ड, पीओएस) स्वीकार्य हैं.
ब्रजेश नारायण सिंह परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने बताया कि नागरिक सुविधा को केंद्र में रखकर छोटा और यादगार नंबर ‘149’ उपलब्ध कराने का हमने अनुरोध किया था, जिसे भारत सरकार ने स्वीकृत कर लागू कर दिया है. अब ‘149’ और 1800-1800-151 दोनों पर 24×7 सहायता मिलेगी. हमारा लक्ष्य स्पष्ट है-सुरक्षित सड़कें, सरल सेवाएँ और संतुष्ट नागरिक, हेल्पलाइन की नियमित समीक्षा से शिकायत-निवारण समयबद्ध और प्रभावी बनाया जाएगा.
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