लखनऊ. योगी सरकार ने आदेश जारी किया है कि आगामी 6 महीनों तक प्रदेश में किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं की जा सकेगी. सरकार ने हड़ताल पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना को सरकार के सभी विभाग को भेज दी गई है.
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बता दें कि योगी सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत 6 महीनों तक प्रदेश में हड़ताल करने से रोक लगाई है. इस आदेश का पालन प्रदेश के सभी विभागों में किया जाएगा, जो राज्य सरकार के अधीनस्थ हैं. ऐसे में कोई भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 6 महीने बाद ही हड़ताल कर पाएगा.
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