लखनऊ. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी लखनऊ शशांक सिंह ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तरप्रदेश के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर दिए जाने वाले अनुदान के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है, जिसके अर्न्तगत युवक के दिव्यांग होने पर 15,000 और युवती के दिव्यांग होने पर 20,000 हजार रुपए, पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 35,000 रुपए की धनराशि दिए जाने का प्रावधान है.

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बता दें कि इस योजनान्तर्गत विवाह के समय युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो और युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दोनों में कोई आयकर दाता न हो ऐसे दिव्यांग दम्पति आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन, जिनका विवाह चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) एवं विगत वित्तीय वर्ष (2024-25) में सम्पादित हुआ है, वे शासन द्वारा संचालित जन सहज केन्द्र/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से विभागीय पोर्टल http://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन कराते हुए हार्डकॉपी एक सप्ताह के अन्दर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

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आवेदन करने के लिये पात्रता के लिए दम्पति का संयुक्त फोटो, दम्पत्ति का आय प्रमाण-पत्र (आयकर दाता न हो), दम्पत्ति का मूल निवास प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या उससे अधिक, विवाह गत वर्ष या वित्तीय वर्ष में हुआ हो, विवाह के समय युवती की उम्र 18 वर्ष एवं युवक की उम्र 21 वर्ष तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति का संयुक्त खाता (राष्ट्रीकृत बैंक), दम्पत्ति का आधार कार्ड होना अनिवार्य है.