लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए शासन- प्रशासन सतर्क हो गया है. प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है. बिना मास्क के कहीं भी एंट्री नहीं दी जाएगी. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कोरोना को लेकर आदेश जारी किया है.
जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार अब लखनऊ में मास्क का प्रयोग अनिवार्य हो गया है. घर से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति को अब मास्क पहनना अनिवार्य है. डीएम ने इसके साथ ही हर जगह पर फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी अनिवार्य कर दिया है. किसी भी प्रतिष्ठान में बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा. डीएम का निर्देश है कि किसी भी दशा में मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी. डीएम का यह निर्देश सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी पहुंचा है.
क्या कहा सीएम योगी ने ?
सीएम योगी ने कहा कि कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति एक बार फिर खराब हो रही है. हमें ‘टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट’ के मंत्र को आत्मसात करना होगा. एक संक्रमण की पुष्टि पर उसके संपर्क में आए न्यूनतम 15 व्यक्तियों तक ट्रेसिंग की जाए. होली के मद्देनजर 23 से 27 मार्च के बीच फोकस्ड टेस्टिंग भी कराई जाए. रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस अड्डे पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था को और प्रभावी किया जाए. सीएम ने कहा कि संक्रमण के प्रसार को न्यूनतम रखने के लिए लोगों को ‘दवाई भी-कड़ाई भी’ के मंत्र की जरूरत समझाई जाए. कोविड एंड कंट्रोल सेंटर सतत संचालित रहे. कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन प्रत्येक दशा में हो. मास्क अनिवार्य हो. पहले जागरूक किया जाए फिर भी अनुपालन न होने पर कार्रवाई हो.
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अभिषेक प्रकाश ने बताया कि जनपद में फिर कोविड प्रकरणों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए रक्षात्मक आदेशों का अनुपालन कराना बहुत आवश्यक है. सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाए. साथ ही सभी स्थानों पर बिना मास्क के प्रवेश और बिक्री प्रतिबंधित की जाए. सेनेटाइजर का प्रयोग प्रवेश द्वार और कार्यस्थलों में अनिवार्य किया जाए.
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